हल्द्वानी की अदालत द्वारा चेक बाउंस मामले में सख्त आदेश

कोर्ट ने कहा-रकम नहीं लौटाए तो 10 लाख जुर्माना और एक साल की कैद

हल्द्वानी : चेक बाउंस से जुड़े मामले में दोष साबित होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने एक व्यक्ति पर दस लाख जुर्माना लगाने के साथ एक साल की सजा भी सुनाई है।

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता राजन मेहरा के अनुसार 2016 में आरके टेंट हाउस रोड के पास रहने वाले मेघाश्याम सिंह रावत ने हल्दूचौड़ निवासी महेंद्र सिंह लटवाल से 7.70 लाख रुपये लेकर दो माह में लौटाने का वादा किया था। लेकिन रावत की ओर से दिया चेक बाउंस हो गया। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया।

वहीं, आरोप साबित होने पर न्यायालय ने दस लाख जुर्माना भरने के साथ एक साल की सजा भी सुना दी। जुर्माने की रकम से साढ़े नौ लाख रुपये महेंद्र को दिए जाएंगे। 50 हजार सरकारी कोष में जमा होंगे।

.यहां एक युवक को कोर्ट ने एक साल जेल की सजा सुनाई. वो इसलिए क्योंकि उसने अपने दोस्त से लिया उधार वापस नहीं किया था. साथ ही उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है.

यहां कोर्ट ने दोस्त से लाखों रुपये उधार लेकर फरार होने वाले आरोपी को कोर्ट ने एक साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इस धनराशि में से साढ़े नौ लाख रुपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को देने के आदेश जारी किए हैं. मामला जुलाई 2016 का है.

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