हैदराबाद में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
कांग्रेस की रेड्डी सरकार को लगाई फटकार

हैदराबाद/नई दिल्ली : तेलंगाना के हैदराबाद विश्वविद्यालय के निकट पेड़ों की कटाई के मामले में रेवंत रेड्डी की अगुवाई वाली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हैदराबाद विश्वविद्यालय के निकट एक भूखंड पर बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई के कारण हो रहे पर्यावरणीय नुकसान पर चिंता व्यक्त की और कहा कि वह पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगा. बता दें कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी की सीमा से लगे 400 एकड़ भूमि को डेवलप करने के नाम पर यहां राज्य सरकार द्वारा पेड़ों की कटाई की जा रही थी. छात्रों ने इसका विरोध किया.
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तेलंगाना सरकार से पेड़ों को गिराने की ‘अत्यधिक जल्दबाजी’ पर सवाल उठाया. तेलंगाना की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से पीठ ने कहा, ‘आपको एक योजना बनानी होगी कि आप उन 100 एकड़ (भूमि) को कैसे बहाल करेंगे.’
सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटी भूमि पर पेड़ों की कटाई में तेलंगाना सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाए। न्यायालय ने कहा कि अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इस बीच वहां एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा।
न्यायालय ने तेलंगाना सरकार से बड़े पैमाने पर पेड़ों को हटाने की ‘अनिवार्य आवश्यकता’ के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है और अगले आदेश तक किसी भी भावी गतिविधि पर रोक लगा दी है. हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट राज्य सरकार की योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. वन्य जीव प्रेमियों ने भी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन चलाया.