NEET PG 2025 की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
1 शिफ्ट में नीट पीजी परीक्षा कराने का आदेश

नई दिल्ली : नीट पीजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शुक्रवार 30 मई को दिए जजमेंट में शीर्ष अदालत ने कहा कि NEET पीजी 2025 एग्जाम एक शिफ्ट में ही कराई जाए, दो शिफ्ट में नहीं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी कराने वाले नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को निर्देश दिया और NEET PG 2025 को दो शिफ्टों में आयोजित करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे परीक्षा में मनमानी होगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने Natboard को नीट पीजी परीक्षा 2025 एक ही शिफ्ट में पारदर्शिता के साथ कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ’15 जून 2025 को होने वाले नीट पीजी एग्जाम के लिए अभी भी इंतजाम करने का समय है। एनबीई को चाहिए कि वह सेटंर ढूंढे और पारदर्शी तरीके से NEET Exam कराए। सेंटर सुरक्षित होने चाहिए। दो शिफ्ट में नीट एग्जाम कराने से सभी को समान अवसर नहीं मिलेगा। नीट पीजी क्वेश्चन पेपर 2025 की कठिनाई का स्तर अलग-अलग हो सकता है।’
सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी NBE की कोई दलील
लाइव लॉ की खबर के अनुसार, NBE ने कहा कि उनके पास एक शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त सेंटर नहीं हैं। लेकिन कोर्ट ने ये दलील भी नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि देश में तकनीकी विकास को देखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि नेशनल बोर्ड को एक शिफ्ट में नीट पीजी परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त सेंटर नहीं मिल सकते।