जीएसटी नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, सरकार ने जारी की अधिसूचना

जीएसटी से जुड़े लंबित मामलों की हाइब्रिड मोड होगी सुनवाई

नई दिल्ली : सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) से संबंधित नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब अपील दायर करने से लेकर सुनवाई तक सब कुछ पहले से कहीं अधिक आसान और प्रौद्योगिकी-अनुकूल हो गया है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि अब जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने के लिए ई-फाइलिंग अनिवार्य होगी। यानी अब आपको फिजिकल पेपर लेकर कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अपील केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही दायर की जा सकती है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि प्रक्रिया पारदर्शी और सुविधाजनक भी हो जाएगी।

सुनवाई हाइब्रिड मोड में भी होगी
नई व्यवस्था के तहत अब सुनवाई न केवल भौतिक होगी बल्कि हाइब्रिड मोड में भी होगी। इसका मतलब यह है कि आप चाहें तो वीडियो कॉल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सुनवाई में भाग ले सकते हैं। अब हर बार ट्रिब्यूनल में जाने और उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। यह व्यवस्था सभी मामलों पर लागू होगी जिससे सभी को सुविधा मिलेगी।

यदि कोई अत्यावश्यक मामला दोपहर 12 बजे से पहले दायर किया जाता है और सभी दस्तावेज पूरे हो जाते हैं तो उस मामले को अगले कार्य दिवस पर अपीलीय न्यायाधिकरण में सूचीबद्ध किया जाएगा। यदि अपील दोपहर 12 बजे के बाद और अपराह्न 3 बजे तक आती है तो उसे विशेष अनुमति लेकर अगले दिन सूचीबद्ध किया जा सकता है। यानी अब जरूरी मामलों में फैसला और भी तेजी से हो सकेगा।

जीएसटीएटी का कार्य और समय
जीएसटीएटी की पीठ प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तथा पुनः दोपहर 2:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक बैठेगी। हालांकि, जरूरत के अनुसार समय में बदलाव का अधिकार न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पास रहेगा।
वहीं, जीएसटीएटी का प्रशासनिक कार्यालय प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुला रहेगा।

जीएसटीएटी का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
पिछले साल मई में सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था। मिश्रा इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खोज-सह-चयन समिति द्वारा की गई थी।

नये नियमों में क्या हैं खास बातें?
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने बताया कि इस नई प्रणाली में कुल 11 अध्याय, 70 नियम और 4 वैधानिक प्रपत्र बनाए गए हैं।

फॉर्म जीएसटीएटी-01: अपील दायर करने के लिए फॉर्म जीएसटीएटी-02: अपील को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए (अन्य दो फॉर्मों का विवरण भी इसी प्रकार दिया जाएगा)
यह सम्पूर्ण रूपरेखा प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक दोनों पहलुओं को कवर करती है, जिससे कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी।

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