उत्‍तराखंड कृषि मंत्री गणेश जोशी का आय से अधिक संपत्ति का मामला

नैनीताल हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

नैनीताल : हाई कोर्ट ने कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। बुधवार को अंतिम कार्य दिवस पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ ने कैबिनेट मंत्री के अधिवक्ता को वाद की प्रति देने को कहा है। कोर्ट ने जोशी से इस पर 23 जुलाई तक जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करें। याचिकाकर्ता से भी जवाब पर प्रति उत्तर दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई को 23 जुलाई की तिथि नियत की है।

जस्टिस विवेक भारती शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद अब मामले की सुनवाई दूसरी एकलपीठ करेगी। देहरादून निवासी विकेश नेगी ने कैबिनेट मंत्री के विरुद्ध याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है।

उनका कहना है कि वह सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जब जोशी ने 2022 में विधान सभा सदस्य पद के लिए नामांकन के साथ संलग्न शपथपत्र में बताया था कि उनकी सार्वजनिक संपत्ति नौ करोड़ की है। आरोप लगाया कि मंत्री ने बागबानी क्षेत्र के अलावा विदेश टूर व निर्माणाधीन सैन्य धाम में भी गड़बड़ी की है। मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

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