बागेश्वर के गरुड़ गंगा में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक

22 करोड़ रुपए की लागत बना रहा बहुमंजिला पार्किंग

नैनीताल : बागेश्वर के गरुड़ गंगा में 22 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बहुमंजिला पार्किंग निर्माण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनते हुए हाईकोर्ट ने पार्किंग के निर्माण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है. पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई.

बता दें कि बागेश्वर के गरुड़ निवासी दिनेश चंद्र सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है. जिसमें उन्होंने कहा कि गरुड़ में 22 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला पार्किंग बनाया जा रहा है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि गरुड़ तहसील के ग्राम पाये में 7 जून 2015 के शासनादेश के तहत 22 करोड़ रुपए से बहुमंजिला पार्किंग निर्माण करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कार पार्किंग को नगर पंचायत गरुड़ के गोलू मार्केट टैक्सी स्टैंड के ठीक ऊपर गरुड़ गंगा के बीच में बनाया जा रहा है.

इससे न केवल नदी के प्रवाह को रोकने का खतरा बना हुआ है. बल्कि, भारी बरसात के दिनों के बाढ़ आपदा का खतरा भी बना है. आरोप है कि कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल पिथौरागढ़ की ओर से शासनादेश दिनांक 7 जून 2024 का उल्लंघन कर गोलू मार्केट में गंगा के किनारे गरुड़ गंगा में बहुमंजिला पार्किंग का काम शुरू कर दिया गया है. ऐसे में इस निर्माण पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई.

गरुड़ में 22 करोड़ रुपए से बन रहे बहुमंजिला पार्किंग निर्माण पर गरुड़ सिविल सोसाइटी की मांग की थी कि इस निर्माण को शुरू करने से पहले शासन से जारी आदेश 7 जून 2024 की सभी शर्तों का पालन हो. शासनादेश के अनुसार, इस पार्किंग को ग्राम पाये में बनना है न कि गरुड़ मार्केट/गरुड़ गंगा/नगर पंचायत में नदी के बीचों बीच.

याचिकाकर्ता का कहना है कि पार्किंग के निर्माण के लिए एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन कर भारी भरकम जेसीबी और पोकलैंड मशीनों को गरुड़ गंगा में उतारा गया है. बीच नदी में पांच मंजिला कार पार्किंग बनाई जा रही है. जिसकी ऊंचाई 15 मीटर, लंबाई 96 मीटर और चौड़ाई 19 मीटर है. इस निर्माण कार्य को नियम विरुद्ध आगे बढ़ने दिया जाएगा तो नदी में 22 करोड़ रुपए गरुड़ गंगा में बह कर बर्बाद हो जाएंगे. इसलिए इस पर रोक लगाई जाए.

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