उत्तराखंड में बिना आयुष्मान कार्ड के भी होगा फ्री इलाज

देहरादून : आयुष्मान योजना के तहत पांच साल तक के बच्चों का इलाज अब माता-पिता के कार्ड पर ही हो जाएगा। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से सभी सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से मई में छह माह से ज्यादा उम्र के बच्चे के लिए आयुष्मान कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया गया था। ऐसे में लोगों के लिए अपने छोटे बच्चों का इलाज कराना मुश्किल हो गया था। दरअसल, बच्चे का नाम पहले राशन कार्ड में जुड़वाने और फिर उसका आयुष्मान कार्ड बनवाने में कई बार समय लग जाता है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमएस डॉ. आरएस बिष्ट ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत बच्चों का इलाज शुरू कर दिया गया है।
उधर, सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा का कहना है कि सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का पालन करने को निर्देशित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से अस्पतालों को भेजे निर्देशों के मुताबिक, सूचीबद्ध अस्पतालों में टीएमएस पोर्टल पर इसका प्रावधान किया गया है। माता-पिता के आयुष्मान कार्ड से बच्चे का उपचार किया जा सकता है।
पोर्टल के मरीज रजिस्ट्रेशन पेज पर माता-पिता के कार्ड में अंकित पीएमजेएवाई आईडी अंकित कर चाइल्ड बिलो फाइव ईयर का विकल्प चुनने के बाद शिशु की जन्मतिथि और लाभार्थी के साथ संबंध के प्रमाणित दस्तावेज अपलोड कर सत्यापित करना होगा। साथ ही किसी एक स्वजन का आधार प्रमाणीकरण भी जरूरी होगा।