उत्तराखंड राज्य में कुत्ता पालने के लिए शासन स्तर पर नियम लागू होंगे
कुत्ता पालने बालों के लिए शासन गाइडलाइन जारी करेगा

देहरादून : बीते दिनों दो पालतू कुत्तों ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। ऐसे में अब उत्तराखंड में बढ़ते ऐसे हमलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहीं अब अब सवाल उठ रहा है कि किसी को बुरी तरह घायल कर देने या कुत्ते के हमले में जान चली जाने पर जवाबदेही किसकी है। ऐसे में अब जरूर निकायों के लिए कोई ठोस कानून लागू कराने की बात कही जा रही है।
इस संबंध में गौरव कुमार, अपर सचिव एवं निदेशक, शहरी विकास ने कहा कि नगर निकाय अपने स्तर पर ही उपविधि लागू करते हैं। परिस्थितियों के अनुसार निकायों से मांग की जाती है तो शासन स्तर पर नियम लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खतरनाक कुत्तों के हमलों और पालन आदि पर कार्रवाई के लिए शासन गाइडलाइन जारी करेगा। सभी निकायों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
यूपी में खतरनाक प्रजाति के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंद्ध
रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब आदि राज्यों में इसे लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं। गुजरात के सूरत में कुत्तों के हमलों और उनकी गंभीरता को देखते हुए एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत कुत्ता पालने के लिए आसपास के 10 घरों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में खतरनाक प्रजाति के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंद्ध है।