भारत नहीं छोड़ने पर पाकिस्तानियों पर लगेगा भारी जुर्माना, जेल भी होगी

पाक नागरिकों को देना होगा 3 लाख रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल !

नई दिल्ली : पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक, भारत सरकार द्वारा तय की गई समयसीमा के अंदर भारत छोड़ने में विफल रहता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसे तीन साल तक की जेल या अधिकतम 3 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

सार्क वीज़ा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की समयसीमा 26 अप्रैल (शनिवार) थी। मेडिकल वीज़ा रखने वालों के लिए समयसीमा 29 अप्रैल (मंगलवार) है। वीज़ा की 12 श्रेणियां हैं जिनके धारकों को भारत छोड़ना पड़ेगा।

वीजा की कैटेगरी-
वीजा ऑन अराइवल, व्यवसाय, फ़िल्म, पत्रकार, ट्रांसिट, कॉन्फ्रेंस, पर्वतारोहण, छात्र, विजिटर, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री, समूह तीर्थयात्री.

पाक नागरिकों को कितना जुर्माना देना होगा?
4 अप्रैल को लागू हुए आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 के अनुसार, निर्धारित समय से अधिक समय तक रहना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकार प्रवेश करने पर तीन साल तक की जेल या अधिकतम 3 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (25 अप्रैल) को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ने की निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रहे।

 

Related Articles

Back to top button