गाजियाबादः कोर्ट के आदेश से 20 साल बाद कब्जा मुक्त हुई वक्फ की जमीन
कब्रिस्तान पर बनी थीं झुग्गी-झोपड़ियां, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

गाजियाबाद : गाजियाबाद के वेव सिटी क्षेत्र के नगर पंचायत डासना स्थित खसरा संख्या 2211 की 33 बीघा वक्फ संपत्ति जो सरकारी अभिलेखों में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है, शनिवार 26 अप्रैल को प्रशासन द्वारा कब्जा मुक्त कराया गया। यह भूमि पिछले लगभग 20 वर्षों से बंजारा जनजाति के कुछ लोगों के कब्जे में थी। चार वर्ष पूर्व 2021 में भी प्रशासन ने इसे कब्जा मुक्त कराया था, लेकिन आरोप है कि गांजा तस्कर माफियाओं व असामाजिक तत्वों के संरक्षण में इस पर दोबारा अवैध कब्जा कर लिया गया।
कोर्ट के आदेश का हुआ एक्शन
इस अवैध कब्जे को लेकर कब्रिस्तान कमेटी के सदस्य वहीद मेम्बर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद प्रशासन को 12 सप्ताह के भीतर कब्रिस्तान को कब्जा मुक्त कराने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। उसी आदेश के अनुपालन में शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत डासना की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और तीन जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इस मौके पर कुछ महिलाओं व युवकों ने प्रशासन का अतिक्रमण हटाने का विरोध किया मगर पुलिस ने सबको बाहर का रास्ता दिखाया।
वहीद मेम्बर ने बताया कि कब्रिस्तान को कब्जा मुक्त कराने की हमारी वर्षों की लड़ाई और संघर्ष आखिर रंग लाई। प्रशासन और न्यायालय का धन्यवाद कि हमारे कब्रिस्तान को फिर से पवित्र और सुरक्षित बनाया। साथ ही कब्रिस्तान कमेटी के सदस्य डॉ. शहजाद मेम्बर ने भी कहा कि यह हमारे लिए बहुत गर्व और संतोष का क्षण है। अब हम यहां फूल और फलदार पौधे लगाकर इसे हरा-भरा बनाएंगे। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी बल्कि स्थानीय लोगों को छांव के साथ फल भी प्राप्त होंगे।
लोगों ने प्रशासन का किया धन्यवाद
स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि भविष्य में कब्रिस्तान की जमीन पर कोई अवैध कब्जा नहीं होगा। प्रशासन की इस कार्रवाई को क्षेत्र में कानून व्यवस्था और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नायब तहसीलदार प्रवीण गुप्ता ने बताया कि गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में खसरा संख्या 2211 की कब्रिस्तान भूमि को प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कब्जा मुक्त कराया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही कब्रिस्तान कमेटी के सदस्यों को निर्देशित किया गया है कि आगे से भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार का कब्जा न होने दें। कब्रिस्तान से कब्जा हटवाने में दो पलाटून पीएसी के जवान, एक क्यूआर टी, ग्रामीण डीसीपी जोन व वेव सिटी थाना व चौकियों का पुलिस बल मौजूद रहा।