दो महिलाओं समेत आठ पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

1,74,60,000 रुपये की धोखाधड़ी

देहरादून : पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक कंपनी की दो महिलाओं समेत आठ लोगों पर 1,74,60,000 रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि रेलवे देवबंद रेललाइन प्रोजेक्ट में मिट्टी के भराव के एवज में उक्त धनराशि नहीं दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

झबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव निवासी मोहम्मद अहसान ने एसीजेएम रुड़की की अदालत को प्रार्थनापत्र देकर बताया कि उन्होंने मैसर्स किसान कंस्ट्रक्शन कंपनी गवर्नमेंट कन्ट्रेक्टर एवं जनरल ऑर्डर सप्लायर्स के नाम से एक फर्म बनाई हुई है। उन्होंने पेटी कन्ट्रेक्टर के जरिए आगरा की गिरीराज जी स्टोन क्रेशर प्राइवेट लिमिटेड, क्रेटिव मिनरल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड कन्सट्रक्शन कम्पनी से देवबन्द रुड़की नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में मिट्टी के भराव का काम लिया था।

उनकी कंपनी ने जनवरी से जून 2024 तक यह कार्य किया। इसका भुगतान 1,74,60,000 रुपये था। जब भी वह भुगतान के लिए कहते तो वह बहाना बनाकर टरका देते। जब उन्होंने भुगतान के लिए दबाव बनाया तो उन्हें 12 अगस्त 2024 रुड़की रेलवे स्टेशन पर बुलाया। आरोप लगाया कि तैयार किए गए कुछ फर्जी दस्तावेज पर जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती हस्ताक्षर और अंगूठा लगवाया गया।

इन लोगों ने लगभग 95 लाख रुपये का भुगतान डीजल, नकद व अकाउंट के माध्यम से दिखाया था। बाकी की रकम की देनदारी दिखाई गई थी। इस बाबत पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी थी लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। कोर्ट ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए।

गंगनहर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मोहित अग्रवाल, आयुष अग्रवाल, सुनील कुमार अग्रवाल, नीति अग्रवाल, मुरारीलाल अग्रवाल, जतिन गर्ग निवासी सिद्धार्थ एनक्लेव, आगरा व सौरभ अग्रवाल, पूनम गोयल निवासी राधा वैली, मथुरा उप्र पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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