यूपी के 11600 किसानों के परिवारों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपये
CM योगी 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' में खाते में करेंगे ट्रांसफर

लखनऊ : यूपी के 11,690 किसानों के परिजनों को राज्य सरकार आज 16 जून को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद किसानों के आश्रित परिजनों के खाते में 562 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे। जनपद अंबेडकर नगर से सीएम योगी ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद किसानों के परिजनों को सौंपेंगे। दरअसल कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत अगर किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है, तो सरकार की ओर से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद की जाती है।
इसी योजना के तहत 11,690 किसानों के परिजनों को यह लाभ दिया जाएगा। अंबेडकरनगर में विकास कार्यों का उद्घाटन करने के दौरान यह राशि ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि जनपद अंबेडकरनगर में ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ के अंतर्गत हजारों परिवारों को संबल देते हुए सहायता राशि दी जाएगी। इसी दौरान जनपद के विकास के लिए 194 परियोजनाओं के लिए 1184 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
क्या है कृषक दुघर्टना कल्याण योजना
यूपी में किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं में से एक ‘कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ है। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई किसान खेती के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो सरकार की ओर से परिजनों को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। किसान की मृत्यु हो जाने, दोनों हाथ-पैर गंवा देने या एक हाथ और एक पैर गंवा देने वाले किसानों के परिजनों को 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। अगर आंखों को नुकसान होता है तो भी 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा अन्य स्थितियों में भी मुआवजा दिया जाता है।
सांप के काटने से लेकर आतंकी हमले तक
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कई सारी दुर्घटनाएं शामिल हैं। मसलन खेती करते वक्त सांप का काट लेना या किसी जानवर का हमला हो जाना। इसके अलावा करंट लगना, बिजली गिरना, बाढ़ आना, आग लगना, घर गिर जाना जैसी दुर्घटना में होने वाला नुकसान भी कवर होता है। यहां तक कि आतंकी हमले में जान गंवाने वाले किसानों को भी 5 लाख का मुआवजा मिलता है। इस योजना के तहत सिर्फ किसान ही नहीं उनका परिवार भी कवर होता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना के 45 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है।