धूप खिलेगी लेकिन छाई रहेगी धुंध, दिल्ली में प्रदूषण के चलते फिर स्थिति खराब, लगी कई पाबंदियां

राजधानी दिल्ली और एनसीआर में गुरुवार को मौसम साफ बना रहेगा, हालांकि धूप खिलने के साथ-साथ सुबह और शाम में धुंध छाई रहेगी. इसके अलावा प्रदूषण को लेकर एक बार फिर ग्रैप-3 के तहत पाबंदियां लागू कर दी गई हैं.

उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में दिन के समय मौसम कड़क हो गया है. बुधवार दोपहर आसमान साफ रहा और सुनहरी धूप खिली, जबकि अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री कम है. आईएमडी ने बृहस्पतिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है. विभाग ने कहा है कि सुबह सतह पर दक्षिण-पूर्व से छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है.

दिल्ली का मौसम

आईएमडी के मुताबिक गुरुवार की सुबह दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्का कोहरा और धुंध छाए रहने का अनुमान है, जबकि छिटपुट जगहों पर मध्यम कोहरा देखा जा सकता है. विभाग ने बताया कि दोपहर के दौरान दक्षिण-पूर्व से हवा की रफ्तार धीरे-धीरे बढ़कर 8-10 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने और शाम व रात में घटकर चार किलोमीटर प्रति घंटा से कम होने की संभावना है. आईएमडी के मुताबिक रात में भी धुंध और कोहरा छाए रहने का अनुमान है. विभाग ने बताया कि दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम 26 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

प्रदूषण का बुरा हाल

हालांकि प्रदूषण को लेकर स्थिति ठीक नहीं है. दिल्ली एनसीआर में बुधवार को एक बार फिर ग्रैप-3 के तहत पाबंदियां लगाई गईं. शांत हवाओं, धुंध आदि के बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई और शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 365 पर पहुंच गया. इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को ‘ग्रैप 3’ के तहत पाबंदियां लगानी पड़ी. ‘ग्रैप 3’ में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध होता है.

ग्रैप-3 में क्या-क्या बंद रहेगा?

इसके अलावा पांचवीं कक्षा तक की कक्षाओं को ‘हाइब्रिड मोड’ (स्कूलों में भी और घरों में ऑनलाइन माध्यम से भी) में संचालित करना होता है. दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों (4-पहिया) का इस्तेमाल प्रतिबंधित होता है. दिल्ली में बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल-संचालित मध्यम माल वाहनों पर भी प्रतिबंध है.

 

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