हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश मिलने के बाद आयोग द्वारा चुनाव चिह्न आवंटन किया शुरू

देहरादून : हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने दोपहर दो बजे से चुनाव चिह्न आवंटन शुरू कर दिया। इसके साथ ही ये स्पष्ट हो गया है कि चुनाव प्रक्रिया यथावत रहेगी। किसी का नामांकन फिलहाल रद्द नहीं होगा। निकाय के साथ पंचायत की मतदाता सूची में नाम शामिल होने के मामले का विवाद फिलहाल लगभग खत्म हो गया है।

आयोग ने पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई की वजह से चुनाव चिह्न आवंटन प्रक्रिया दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की थी। हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश मिलने के बाद सोमवार को दो बजे से छह बजे के बीच चुनाव चिह्न आवंटन किया गया।

प्रत्याशियों की संख्या को देखते हुए आयोग ने तय किया है कि मंगलवार को भी सुबह आठ बजे से कार्य समाप्ति तक चुनाव चिह्न आवंटन किया जाएगा।राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया।

27 जून को हाईकोर्ट ने स्थगनादेश को समाप्त किया और फिर 28 जून को आयोग ने चुनाव की संशोधित अधिसूचना जारी की। इसके तहत नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी हो चुकी है।

इस बीच ऐसे प्रत्याशियों का मामला उछला, जिनके नाम शहरी निकायों व पंचायत की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने भी इससे संबंधित मामले में चल रहे इस पर प्रश्न उठाए। परिणामस्वरूप आयोग ने सोमवार को होने वाली चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी थी।

इन सब परिस्थितियों में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं, इसे लेकर तमाम किंतु-परंतु उठने लगे। यद्यपि, आयोग ने रविवार को हाईकोर्ट के आदेश पर स्पष्टता को लेकर याचिका दाखिल की।

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